जमशेदपुर : वर्ष 2021 में 35.17 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है. साथ में 35.17 लाख रुपये के साथ-साथ 9.85 लाख रुरपये मुआवजा के रूप में देने के लिए भी कहा है. इस बीच कोर्ट ने नजारत में 10 हजार रुपये जमा भी करवाया है.
वादी हैं रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
वादी रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और बिष्टूपुर के रहने वाले अमित गुप्ता हैं. आरोपी की बात करें तो जेआर एंड कंपनी के साझेदार मून सिटी निवासी अभिषेक कुमार झा और उनकी पत्नी नूतन झा हैं. वे आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय में हैं.
कानूनी नोटिस के बाद अदालत तक पहुंचा था मामला
अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार वादी अमित गुप्ता से लगभग 35 लाख 17 हजार 703 रुपए का एमएस ऐंगल्स और फ्लैट्स खरीदी थी. अकाउंट पे चेक के माध्यम से अभिषेक गुप्ता एवं नूतन झा ने अपने फर्म जेआर एंड कंपनी का चेक दिया. अमित गुप्ता ने भुगतान हेतु अकाउंट में डाला तो चेक बाउंस कर गया था. इसके बाद कानूनी नोटिस के बाद भी आरोपी के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया तब अमित गुप्ता ने अदालत की शरण ली थी. अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज सिन्हा और बबिता जैन के द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोप साबित करने में सफल रहे.