अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने जमशेदपुर गुजराती समाज के सचिव जयेश आर अमीन और सदस्य दर्शा भट्ट की ओर से टाटा स्टील के एमडी, टाटा स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन हेड, चीप कॉरपोरेट सर्विस और टाउन इलेक्ट्रिकल चीफ को लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में बताया गया है कि टाटा स्टील की ओर से वर्ष 1936 और 1963 में श्री गुजराती समाज के आग्रह पर लीज पर दी गई जमीन पर निर्मित नर्वेराम हंसराज गुजराती एमई स्कूल, डी एन कमानी गुजराती स्कूल और नर्वेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल श्री गुजराती समाज की ओर से संचालित है.
फरवरी 2025 तक जमा है बिल
टिस्को लिमिटेड से विद्युत कनेक्शन लिया गया था. जिसका उपभोक्ता क्रमांक 0000685 तथा बीपी क्रमांक 0010023064 था. बिल का भुगतान सचिव गुजराती स्कूल के नाम से फरवरी 2025 तक नियमित रूप से जमा किया गया था. लेकिन अब बिजली का बिल ट्रस्टी के नाम से कर दिया गया है.वकील सुधीर कुमार पप्पू ने अमीन से मिली के अनुसार लिखा है कि कथित ट्रस्टी द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे.
कोर्ट में लंबित है मामला
टाइटिल सूट को लेकर सिविल अपील संख्या 15/2025 कोर्ट ऑफ एंड सेशन जज जमशेदपुर में लंबित है. ऐसे में जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो कैसे बिजली बिल सचिव दर्शन भट्ट की बजाय ट्रस्टी के नाम पर भेजा गया है. सचिव द्वारा दिए गए पत्र की प्राप्ति के बावजूद कंपनी पूर्व सूचना/सहमति के बिना गुजराती स्कूल के ट्रस्टियों के नाम पर मार्च 2025 के महीनों के लिए अवैध रूप से बिल बनाया है. न केवल मनमाना है बल्कि साजिश, धोखाधड़ी और छल के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत भी आता है. विद्यालय प्रबंधन को लेकर श्री गुजराती समाज एवं जैन गुजराती समाज पिछले कई सालों से आमने-सामने है. टाटा स्टील प्रबंधन नोटिस प्राप्त करने के समय अवधि के अंतर्गत जवाब भी नहीं देने पर शिकायतकर्ता न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखेंगे.