भारत सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में दो बीमा योजना (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)शुरू की थी.लोगों में इन बीमा योजना को जानने हेतु उत्सुकता देखी जा रही है. लोग इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक एवं पोस्टऑफिस में चक्कर लगाते हुए देखे गए हैं. लोग जानना चाहते हैं कि 20 रुपये का सालाना प्रीमियम पर किस प्रकार 10 लाख रुपये तक का कवर होता हैं, कुछ लोग का प्रश्न रहता हैं कि यह योजना का लाभ किस उम्र के लोग ले सकते हैं ? ज्ञात हो कि भारत सरकार ने 2015 में दो बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी. इन योजनाओं के तहत ₹2,00,000 तक का जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुरूप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, वार्षिक प्रीमियम ₹436 है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए यह ₹20 है. उक्त लोकप्रिय योजना समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा लाया गया था.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा प्रदान करती है जिसमें आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता को कवर किया जाता है. यह योजना एक साल का कवर प्रदान करती है जिसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है.
आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में, नामांकित व्यक्ति को ₹2,00,000 मिलते हैं. आंशिक विकलांगता जैसे कि एक आँख या अंग खोने पर, बीमाधारक को ₹1,00,000 मिलते हैं. इस योजना के लिए प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष निर्धारित है .
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बैंक या डाकघर में खाता है. यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा प्रदान करती है. यह 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर प्रदान करता है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है. सदस्य की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलते हैं.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि आप कब इसमें शामिल होते हैं. जून से अगस्त तक, ₹436 का पूरा वार्षिक प्रीमियम लागू होता है. सितंबर से नवंबर के बीच जुड़ने पर यह ₹342 है, दिसंबर से फरवरी तक ₹228 का खर्च आता है, मार्च से मई तक ₹114 का खर्च आता है.
बीमा के माध्यम से वित्तीय स्थिरता दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या विकलांगता के मामलों में, परिवारों को अक्सर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इन बीमा योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को मौद्रिक सहायता प्रदान करके ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता है, वे अपने बैंक या डाकघर में प्रीमियम का भुगतान करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं. कवरेज प्रति व्यक्ति एक बैंक खाते तक सीमित है और प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 मई तक रहता है.
अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपने परिवार की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उक्त दोनों बीमा योजना काफी लोकप्रिय साबित हो रहा है. इन दोनों बीमा योजनाओं में शामिल होने तथा उनसे लाभ उठाने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क कर कर सकते हैं एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही बीमा करावे.