रांची नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के 100 मीटर के परिधि वाले क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। सदर एसडीओ ने बीएनएसएस के की धारा 163 के तहत अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की है इसके तहत सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना जेएसएससी कार्यालय में किसी भी तरह का धरना जुलूस विरोध प्रदर्शन करने पर दंड के भागीदार बनेंगे यह आदेश 2 अक्टूबर की रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी होगा इस निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है ताकि आयोग के क्रियाकलापों पर किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो
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