कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद हत्या के मामले के बाद कोलकाता प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अब किसी भी कैब या बाइक टैक्सी कम्पनी को नए चालक को नौकरी पर रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। यातायात अधिकारी वाई एस जगन्नाथ राव ने सभी कैब कम्पनियों और ऑपरेटरों के साथ एक आपातकालीन बैठक की जिसमे सभी कैब मालिको को यह निर्देश दिया गया कि ड्राइवर के पहचान पत्र, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और उसका फोन नम्बर पुलिस के पास देना होगा। इसके अलावा एक सपथ पत्र भी देना होगा जिसमें ड्राइवर द्वारा इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वह पिछले सात वर्षों में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है या उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नही।
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